प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि उसका मानना है कि ईडी द्वारा कुर्क की गई चल संपत्ति और इक्विटी शेयर अपराध से अर्जित कमाई हैं और धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के अपराध से संबंधित हैं।
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सौरभ भारद्वाज का दावा, अरविंद केजरीवाल ने ED कस्टडी से फिर भेजा निर्देश – India TV Hindi
दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की हिरासत में हैं। हालांकि, अब तक उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया है। AAP नेताओं का दावा है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बड़ा दावा किया है। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि केजरीवाल ने ED कस्टडी से स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर निर्देश जारी किया है। आइए जानते हैं सीएम केजरीवाल ने कौन से निर्देश जारी किए हैं।
क्या है केजरीवाल का निर्देश?
सौरभ भारद्वाज ने बताया है कि केजरीवाल ने जेल से निर्देश भेजा है और कहा कि उनका मन इस बात से व्यथित है कि दिल्ली के कई अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाई उपलब्ध नहीं हैं। मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त टेस्ट उपलब्ध नहीं है। केजरीवाल ने कहा है कि उनके जेल जाने से दिल्ली वालों को तकलीफ न हो। जब भी कई गरीब सरकारी अस्पताल में दवाई लेने जाए तो उसे वह मिले। सौरभ भारद्वाज के अनुसार, केजरीवाल ने कहा है कि इस मामले में जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं और सभी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में दवाई और टेस्ट मुफ्त में मिले और इसकी कोई कमी न हो।
केजरीवाल अब भी जनता का सोचते हैं- सौरभ
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कोई आदमी अगर गिरफ्तार हो जाता है तो वो सोचता है कि वकील कौन होगा, क्या बहस होगी? लेकिन केजरीवाल ऐसी मिट्टी के बने हैं कि गिरफ्तार होने बाद भी वह दिल्ली की जनता के बारे में सोचते हैं। दिल्ली के गरीब लोग पूरी तरह से सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की ओर से दिया गया निर्देश उनके लिए भगवान के आदेश के बराबर है। दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्रालय उनकी ओर से उठाए गए मुद्दों पर जल्द से जल्द एक्शन लेगा।
आतिशी को भी दिए थे निर्देश
इससे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भी कहा था कि केजरीवाल ने उन्हें जेल से निर्देश भेजा है। आतिशी ने कहा था कि केजरीवाल ने ED की कस्टडी में रहने के बावजूद निर्देश भेजे हैं। जिसमें कहा गया है कि दिल्लीवालों को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव और अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए। दिल्लीवालों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए, दिल्ली में गर्मी आ चुकी है।
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ईडी की रिमांड में गए सीएम अरविंद केजरीवाल, राउज एवेन्यू कोर्ट से लगा झटका – India TV Hindi
नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं। इस बीच राउज एवेन्यू कोर्ट से भी केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की हिरासत में भेज दिया है। दरअसल कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि शराब घोटाला के सरगना अरविंद केजरीवाल ही हैं। इस दौरान ईडी ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगी ताकि और पूछताछ की जा सके। कोर्ट से ईडी ने इस दौरान 10 दिनों की रिमांड मांगी, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को अरविंद केजरीवाल की 6 दिन की रिमांड दी है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक रिमांड पर रहेंगे।
कोर्ट में ईडी ने क्या कहा
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गुरुवार की रात गिरफ्तार किया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के समर्थक और आम आदमी पार्टी के नेता सड़क पर उतर आए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने इस दौरान इंडी गठबंधन के घटक दलों से कहा कि वे भी इस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में भाग लें। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट से पूर्व अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट या हाईकोर्ट जानें को कहा गया, जिसके बाद केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली थी।
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत
इसी कड़ी में अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को अरविंद केजरीवाल की रिमाड दे दी है। बता दें कि इस दौरान ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि शराब घोटाले में जो पैसे मिले, उसका इस्तेमाल गोवा विधानसभा के चुनाव में किया गया ता। ईडी ने कहा कि केजरीवाल के रिश्वत मांगने का सबूत है। इस मामले का आरोपी विजय नायर अरविंद केजरीवाल के लिए काम कर रहा था। साथ ही केजरीवाल ने व्यवसायिों से पैसा लिया और दक्षिण लॉबी से पैसा मांगा था। बता दें कि इसी मामले में बीआरएस नेता के कविता को पहले ही ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही आज कोर्ट ने के. कविता की जमानत याचिका को भी खारिज कर दी है।
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बिना मुकदमे जेल में नहीं रख सकते, सुप्रीम कोर्ट ने ED के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया; लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ईडी को काम करने के तरीके पर फटकार लगाई। मामला झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के कथित सहयोगी प्रेम प्रकाश की याचिका से जु़ड़ा है।
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दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी ने भेजा 8वां समन, इस दिन पूछताछ के लिए बुलाया – India TV Hindi
दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आठंवा समन भेजा है। ईडी ने केजरीवाल को चार मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। अभी कुछ दिन पहले ही ईडी ने केजरीवाल को सातवीं बार समन भेजकर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा था लेकिन वे ईडी कार्यालय नहीं गए थे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब मामला कोर्ट में है तो ईडी बार-बार समन क्यों भेज रही है। ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए।
आप ने किया था ये दावा
इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि केजरीवाल को अगले 3-4 दिन में ईडी गिरफ्तार कर लेगी। उन पर इंडिया गठबंधन से अलग होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन आप इंडिया गठबंधन से अलग नहीं होगी।
कोर्ट आदेश देगी तो ईडी के समक्ष पेश होउंगाः केजरीवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले से मनी लांड्रिंग के मामले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने कहा कि अगर अदालत इस संबंध में आदेश देगी तो वह ईडी के समक्ष पेश होंगे। यह सातवीं बार है, जब केजरीवाल ईडी के समन पर जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री को सातवां समन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने पेश होने को कहा था।
16 मार्च को होगी सुनवाई
आम आदमी पार्टी (आप) के कई नेताओं के साथ पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के एक साल पूरा होने पर सोमवार को राजघाट पहुंचे मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ये समन उन्हें विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ छोड़ने के लिए दबाव डालने का एक ‘‘औजार’’ है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस और ‘इंडिया’ गठबंधन के घटकों दलों से नाता नहीं तोड़ेगी। समन पर केजरीवाल के पेश नहीं होने को लेकर ईडी ने अदालत का रुख किया, जिस पर अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 16 मार्च को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। आप संयोजक ने सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार और ईडी को अदालत पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने खुद इस मामले में अदालत का रुख किया है और उन्हें अब अदालत के आदेश का इंतजार करना चाहिए।
(इनपुट- पीटीआई के साथ)
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