आज केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ले जाते वक्त केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जो कर रहे वह देश के लिए अच्छा नहीं है।
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Rouse Avenue Court
ईडी की रिमांड में गए सीएम अरविंद केजरीवाल, राउज एवेन्यू कोर्ट से लगा झटका – India TV Hindi
नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं। इस बीच राउज एवेन्यू कोर्ट से भी केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की हिरासत में भेज दिया है। दरअसल कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि शराब घोटाला के सरगना अरविंद केजरीवाल ही हैं। इस दौरान ईडी ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगी ताकि और पूछताछ की जा सके। कोर्ट से ईडी ने इस दौरान 10 दिनों की रिमांड मांगी, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को अरविंद केजरीवाल की 6 दिन की रिमांड दी है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक रिमांड पर रहेंगे।
कोर्ट में ईडी ने क्या कहा
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गुरुवार की रात गिरफ्तार किया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के समर्थक और आम आदमी पार्टी के नेता सड़क पर उतर आए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने इस दौरान इंडी गठबंधन के घटक दलों से कहा कि वे भी इस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में भाग लें। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट से पूर्व अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट या हाईकोर्ट जानें को कहा गया, जिसके बाद केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली थी।
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत
इसी कड़ी में अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को अरविंद केजरीवाल की रिमाड दे दी है। बता दें कि इस दौरान ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि शराब घोटाले में जो पैसे मिले, उसका इस्तेमाल गोवा विधानसभा के चुनाव में किया गया ता। ईडी ने कहा कि केजरीवाल के रिश्वत मांगने का सबूत है। इस मामले का आरोपी विजय नायर अरविंद केजरीवाल के लिए काम कर रहा था। साथ ही केजरीवाल ने व्यवसायिों से पैसा लिया और दक्षिण लॉबी से पैसा मांगा था। बता दें कि इसी मामले में बीआरएस नेता के कविता को पहले ही ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही आज कोर्ट ने के. कविता की जमानत याचिका को भी खारिज कर दी है।
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लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत, कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत – India TV Hindi
नई दिल्ली: लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव के परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राबडी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही आरोपियों की नियमित जमानत पर ED ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। ED की मांग को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी और आरोपियों की रेगुलर बेल पर भी इसी तारीख को सुनवाई होगी।
ED की चार्जशीट पर कोर्ट ने किया था तलब
बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले की चार्जशीट में ED ने लालू यादव के साथ राबड़ी पर भी इस घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। बताया गया है कि ज़मीन को बेचकर जो पैसा आया था वो बेटे तेजस्वी को दिया गया, जिसका इस्तेमाल दिल्ली के न्यू फ़्रेंड्स कॉलोनी में बंगला खरीदने के लिए किया गया। गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत ने ‘नौकरी के बदले जमीन’ घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में 27 जनवरी को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती और हेमा यादव सहित अन्य को तलब किया था।
क्या है लैंड फॉर जॉब्स घोटाला?
दरअसल, 2004-2009 के बीच लैंड फॉर जॉब्स स्कैम हुआ था। इस दौरान लालू यादव रेल मंत्री थे। लालू के मंत्री रहते हुए रेलवे में ग्रुप D में भर्तियां हुईं थी। कई लोगों को आवेदन देने के 3 दिन में ही नौकरी दी गई। आरोप लगे कि अभ्यर्थियों से नौकरी के बदले घूस में जमीन ली गई है। इस मामले में जांच हुई तो पता चला कि लालू परिवार पर भी जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप लगा। ED ने चार्जशीट में बताया कि लालू परिवार को 7 जगहों पर जमीनें मिलीं हैं। जांच में सामने आया कि बिना विज्ञापन जारी किए आनन-फानन में नौकरियां दी गईं। मुंबई, जबलपुर, कोलकाता और जयपुर जोन में नियुक्तियां की गईं। 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख में खरीदी गई, जबकि उस समय जमीन की कीमत करीब 4.39 करोड़ थी। लालू परिवार पर 600 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी
नई दिल्ली: महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे होगी। बृजभूषण सिंह के वकील ने कहा है कि ओवर साइट कमेटी की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को केंद्र सरकार ने भेजी थी।
वकील ने कहा कि ओवर साइट कमेटी की रिपोर्ट चार्जशीट का हिस्सा है। पहले कोई आरोप नहीं लगाया, खेल मंत्री से मुलाकात की गई, उसके बाद ओवर साइट कमेटी बनी। इस मामले में कॉस्मेटिक तरीके से शिकायत दर्ज कराई गई। जिसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट की जगह मोलेस्टेशन को जोड़ा गया।
क्या है मामला
बृजभूषण शरण सिंह आज आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचे थे। कोर्ट में बृजभूषण पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर चार्ज फ्रेम करने को लेकर बहस हुई। इससे पहले 7 अक्टूबर को जब पिछली सुनवाई हुई थी, तो बृजभूषण के वकीलों ने दिल्ली पुलिस के चार्जशीट में लगाए आरोपों का विरोध किया था।
वकीलों का कहना था कि केवल पहलवानों के बयान के आधार पर चार्ज फ्रेम नहीं कर सकते। वहीं बृजभूषण शरण सिंह पहले ही महिला पहलवानों द्वारा लगाए आरोपों का खंडन कर चुके हैं। उनका कहना है कि ये आरोप झूठे और निराधार हैं।
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