प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि उसका मानना है कि ईडी द्वारा कुर्क की गई चल संपत्ति और इक्विटी शेयर अपराध से अर्जित कमाई हैं और धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के अपराध से संबंधित हैं।
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Delhi Liquor Scam Case: सीएम केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी को गैर कानूनी ठहराने वाली याचिका खारिज
अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं है। याचिका में याचिकाकर्ता ने हिरासत को गलत बताया है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने याचिका को खारिज कर दिया। वहीं, आम आदमी पार्टी के सूत्रों से खबर मिल रही है कि ‘आप’ हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। केजरीवाल हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ कल ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने तीन अप्रैल को लंबी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कहा हमारा मानना है कि न्यायाधीश कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। फैसले कानूनी सिद्धांतों के आधार पर दिए जाते हैं, राजनीतिक विचारों के आधार पर नहीं। अदालत राजनीति के दायरे में नहीं जा सकती। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के बाद के रिमांड आदेशों को भी बरकरार रखा, जिसमें वह आदेश भी शामिल था जिसके माध्यम से केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर कहा इस अदालत की राय है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के अनुसार की जानी चाहिए, न कि चुनाव के समय के अनुसार केजरीवाल को लोकसभा की तारीखों के बारे में पता होगा, उन्हें पता होगा पता है चुनाव कब होंगे। उन्होंने ईडी द्वारा पेश सामग्री को देखने के बाद कहा ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह अपनी व्यक्तिगत क्षमता के साथ-साथ आप के संयोजक के रूप में भी शामिल है।
इस तर्क को खारिज करते हुए कि मुख्यमंत्री से ईडी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछताछ की जा सकती थी न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा यह तय करना आरोपी का काम नहीं है कि जांच कैसे की जानी है। यह आरोपी की सुविधा के अनुसार नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री सहित किसी के लिए कोई विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं हो सकता है। केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021 से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
इसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। अपनी याचिका में, केजरीवाल ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले एक गैर-स्तरीय खेल का मैदान बनाने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) का दुरुपयोग कर रही है – जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चुनावी प्रक्रिया को केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी (भारतीय जनता पार्टी) के पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रही है, जो वित्त मंत्रालय के माध्यम से ईडी को नियंत्रित करती है।
सौरभ भारद्वाज का दावा, अरविंद केजरीवाल ने ED कस्टडी से फिर भेजा निर्देश – India TV Hindi
दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की हिरासत में हैं। हालांकि, अब तक उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया है। AAP नेताओं का दावा है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बड़ा दावा किया है। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि केजरीवाल ने ED कस्टडी से स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर निर्देश जारी किया है। आइए जानते हैं सीएम केजरीवाल ने कौन से निर्देश जारी किए हैं।
क्या है केजरीवाल का निर्देश?
सौरभ भारद्वाज ने बताया है कि केजरीवाल ने जेल से निर्देश भेजा है और कहा कि उनका मन इस बात से व्यथित है कि दिल्ली के कई अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाई उपलब्ध नहीं हैं। मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त टेस्ट उपलब्ध नहीं है। केजरीवाल ने कहा है कि उनके जेल जाने से दिल्ली वालों को तकलीफ न हो। जब भी कई गरीब सरकारी अस्पताल में दवाई लेने जाए तो उसे वह मिले। सौरभ भारद्वाज के अनुसार, केजरीवाल ने कहा है कि इस मामले में जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं और सभी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में दवाई और टेस्ट मुफ्त में मिले और इसकी कोई कमी न हो।
केजरीवाल अब भी जनता का सोचते हैं- सौरभ
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कोई आदमी अगर गिरफ्तार हो जाता है तो वो सोचता है कि वकील कौन होगा, क्या बहस होगी? लेकिन केजरीवाल ऐसी मिट्टी के बने हैं कि गिरफ्तार होने बाद भी वह दिल्ली की जनता के बारे में सोचते हैं। दिल्ली के गरीब लोग पूरी तरह से सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की ओर से दिया गया निर्देश उनके लिए भगवान के आदेश के बराबर है। दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्रालय उनकी ओर से उठाए गए मुद्दों पर जल्द से जल्द एक्शन लेगा।
आतिशी को भी दिए थे निर्देश
इससे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भी कहा था कि केजरीवाल ने उन्हें जेल से निर्देश भेजा है। आतिशी ने कहा था कि केजरीवाल ने ED की कस्टडी में रहने के बावजूद निर्देश भेजे हैं। जिसमें कहा गया है कि दिल्लीवालों को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव और अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए। दिल्लीवालों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए, दिल्ली में गर्मी आ चुकी है।
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ईडी की रिमांड में गए सीएम अरविंद केजरीवाल, राउज एवेन्यू कोर्ट से लगा झटका – India TV Hindi
नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं। इस बीच राउज एवेन्यू कोर्ट से भी केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की हिरासत में भेज दिया है। दरअसल कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि शराब घोटाला के सरगना अरविंद केजरीवाल ही हैं। इस दौरान ईडी ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगी ताकि और पूछताछ की जा सके। कोर्ट से ईडी ने इस दौरान 10 दिनों की रिमांड मांगी, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को अरविंद केजरीवाल की 6 दिन की रिमांड दी है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक रिमांड पर रहेंगे।
कोर्ट में ईडी ने क्या कहा
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गुरुवार की रात गिरफ्तार किया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के समर्थक और आम आदमी पार्टी के नेता सड़क पर उतर आए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने इस दौरान इंडी गठबंधन के घटक दलों से कहा कि वे भी इस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में भाग लें। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट से पूर्व अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट या हाईकोर्ट जानें को कहा गया, जिसके बाद केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली थी।
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत
इसी कड़ी में अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को अरविंद केजरीवाल की रिमाड दे दी है। बता दें कि इस दौरान ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि शराब घोटाले में जो पैसे मिले, उसका इस्तेमाल गोवा विधानसभा के चुनाव में किया गया ता। ईडी ने कहा कि केजरीवाल के रिश्वत मांगने का सबूत है। इस मामले का आरोपी विजय नायर अरविंद केजरीवाल के लिए काम कर रहा था। साथ ही केजरीवाल ने व्यवसायिों से पैसा लिया और दक्षिण लॉबी से पैसा मांगा था। बता दें कि इसी मामले में बीआरएस नेता के कविता को पहले ही ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही आज कोर्ट ने के. कविता की जमानत याचिका को भी खारिज कर दी है।
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ईडी को काम करने के तरीके पर फटकार लगाई। मामला झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के कथित सहयोगी प्रेम प्रकाश की याचिका से जु़ड़ा है।
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