उद्धव गुट की शिवसेना के नेता अभिषेक घोसालकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक फेसबुक लाइव के दौरान इस हत्या को अंजाम दिया गया। गोली मारने के बाद हमलावर ने भी सुसाइड कर लिया है।
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Mumbai News
Maratha Quota: मराठा आरक्षण आंदोलन के चेहरे मनोज जरांगे कौन हैं? किस मांग को लेकर दे रहे थे धरना, जानें सबकुछ
आंदोलन के अगुवा मनोज जारांगे
– फोटो : AMAR UJALA
विस्तार
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा विरोध समाप्त हो गया है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे मनोज जरांगे ने शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में आरक्षण को लेकर किए जा रहे अनशन को खत्म कर दिया। जरांगे की सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि मैंने जो वादा किया था, वो निभाया है। जरांगे का धरना खत्म होते ही महाराष्ट्र सरकर ने मराठा समुदाय के लोगों के रक्त संबंधियों को कुनबी की मान्यता देने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना उनके लिए लागू होगी जिनके पास कुनबी जाति के रिकॉर्ड पाए गए हैं।
आखिर कौन हैं मनोज जरांगे? मराठा आरक्षण पर अभी क्या हुआ है? प्रदर्शनकारियों की मांग क्या रही है? इस पर सरकार का क्या फैसला लिया है? आइये समझते हैं…
Mumbai News | राममय हुआ शिवाजी पार्क, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले यूं सजी मुंबई नगरी, देखें वीडियो | Navabharat (नवभारत)
मुंबई: अयोध्या (Ayodhya) के राम मंदिर (Ram Mandir) प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मानों पूरा देश दुल्हन की तरह सज रहा है। हर जगह भगवान राम लला की प्रतिमाओं की सजावट दिख रही है। देश के अलग-अलग हिस्से से इसकी मनमोहक तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसे में सपनों की नगरी मुंबई (Mumbai News) में भी राम लला के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की धूम दिख रही है।
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जी हां आपको बता दें कि मुंबई के दादर (Dadar) में शिवाजी पार्क (Shivaji Park) भव्य राम दरबार की रोशनी करके सजाया गया है। जिसकी तस्वीरें हाल ही में सामने आई है। इसका वीडियो हाल ही में न्यूज़ एजेंसी ANI द्वारा उनके अधिकारी ट्विटर हैंडल यने एक्स पर पोस्ट किया गया है। सिर्फ दो घंटे में 73 हजार से ज्यादा लोगों ने देखा है।
#WATCH | Maharashtra: Shivaji Park in Dadar, Mumbai decorated and lit up ahead of the Ayodhya’s Ram Temple Pran Pratishtha ceremony. (17.01) pic.twitter.com/zQ7Kctaj5n
— ANI (@ANI) January 18, 2024
जैसा कि हम सब जानते है 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की धार्मिक विधियां शुरू हो चुकी है। इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए देश के कोने कोने से लोग अयोध्या जा रहे है। कई लोग अपने राम लला के लिए नई और अनोखी भेट वस्तुएं भी लेकर जा रहे है।
22 जनवरी ये वो दिन होगा जब करोड़ों हिंदुंओ का सपना पुरा होगा।
Mumbai News | मुंबई पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी, जप्त किए 3.70 करोड़ रुपये | Navabharat (नवभारत)
मुंबई: मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने साइबर हेल्पलाइन पर दर्ज एक शिकायत पर त्वरित कार्रवाई कर ऑनलाइन ठगी (Cyber Fraud) का शिकार हुए एक व्यक्ति के कुल 4.56 करोड़ रुपये में से लगभग 3.70 करोड़ रुपये बरामद कर लिये हैं।
एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने सोमवार को बताया कि यह घटना चार जनवरी की है जब जालसाजों ने शहर के निवासी एक पीड़ित से शेयर बाजार में निवेश के बदले अच्छे मुनाफे का लालच देकर 4.56 करोड़ रुपये ठग लिये।
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उन्होंने बताया कि पीड़ित ने तुरंत मुंबई अपराध शाखा के साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और हेल्पलाइन नंबर ‘1930′ पर भी सूचना दी। अधिकारी के अनुसार, साइबर पुलिस अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई की और बैंक के नोडल अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित किया।
इसके बाद रुपयों के हस्तांतरण के लिए इस्तेमाल किये गये खातों में लेन-देन बंद कर 3.67 करोड़ रुपये बरामद कर लिये गये। अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2023 में पीड़ितों द्वारा हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देने के बाद मुंबई पुलिस साइबर जालसाजों द्वारा ठगे गए 26.48 करोड़ रुपये बरामद करने में कामयाब रही। (एजेंसी)
‘तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से बिना शर्त ले सकती हैं भत्ता’, बॉम्बे हाईकोर्ट
Bombay High Court News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (2 जनवरी) को अपने फैसले में कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं अपने पूर्व पति से बिना शर्त भरण-पोषण का दावा कर सकती है. इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि महिलाएं दूसरी शादी के बाद भी अपने पहले पति से उचित राशि का दावा कर सकती हैं.
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक जस्टिस राजेश पाटिल की सिंगल बेंच ने कहा कि मुस्लिम महिला के तलाक पर अधिकारों के संरक्षण अधिनियम (एमडब्ल्यूपीए) की धारा 3 (1) (ए) में पुनर्विवाह का जिक्र नहीं है. इसलिए मुस्लिम महिलाएं भरण-पोषण के लिए पहले पति से पैसे मांगने की हकदार हैं
पहले पति ने पैसे मांगने की हकदार हैं महिलाएं
हाईकोर्ट ने कहा, “यह अधिनियम मुस्लिम महिलाओं की गरीबी को रोकने और तलाक के बाद भी सामान्य जीवन जीने के उनके अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है. इस कानून का मकसद कहीं भी पूर्व पत्नी को उसके पुनर्विवाह के आधार पर मिलने वाली सुरक्षा को सीमित करने का नहीं है.”
कोर्ट ने क्या तर्क दिया?
अदालत ने कहा, “विवाहित स्त्री संपत्ति अधिनियम (MWPA) के तहत एक तलाकशुदा महिला अपने पुनर्विवाह की परवाह किए बिना भरण-पोषण की हकदार है.” बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने सऊदी अरब में काम करने वाले चिपलून निवासी की याचिका को खारिज कर दिया. इसमें याचिकाकर्ता ने खेड़ की सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी.
निचली अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पति को एक बार ही गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया था. इसके बाद पीड़िता ने इस फैसले के खिलाफ सत्र अदालत में अपील की. चिपलून निवासी ने अपनी पूर्व पत्नी को 5 अप्रैल 2008 को एक डाक भेजकर तलाक दे दिया था.
क्या है पूरा मामला?
इस जोड़े ने 2005 में शादी की थी और अगले साल उनकी एक बेटी हुई थी. महिला ने अपने अलग हो चुके पति से भरण-पोषण का दावा करने के लिए 1882 के कानून-MWPA का इस्तेमाल किया था. महिला की याचिका पर स्वीकार करते हुए मजिस्ट्रेट अदालत ने पति को 4.32 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था. जिसके बाद पति ने सत्र न्यायालय में अपील की. हालांकि, अदालत ने पति की याचिका खारिज कर दी और पत्नी को 9 लाख रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया.
इसके बाद पति ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया. पति ने तर्क दिया कि उनकी पूर्व पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है. इस वजह वह उसे गुजारा भत्ता देने के लिए उत्तरदायी नहीं है. हालांकि, हाईकोर्ट ने भी कहा कि महिला तलाक के बाद भी पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है.
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