8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की रिहाई से जुड़ा गुजरात सरकार का फैसला रद्द किया था. कोर्ट ने सभी को 2 सप्ताह में समर्पण करने को कहा था. इस हिसाब से उन्हें 21 जनवरी को सरेंडर कर वापस जेल जाना है.
इन सारे दोषियों ने निजी कारणों का हवाला देते हुए 4 से 6 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया.