हल्द्वानी हिंसा के बाद 16 दिन तक अंडरग्राउंड रहने के बाद गिरफ्तार हुए अब्दुल मलिक ने अब अलग ही दावा कर दिया है। अब्दुल मलिक की ओर से कहा गया है कि 7 और 8 फरवरी को वह दिल्ली और नोएडा में था।
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अब्दुल मलिक
अब्दुल मलिक पर लगा ‘आतंक वाला’ कानून, बाहर निकलना भी हुआ मुश्किल
हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। यूएपीए ऐक्ट लगने से कम से कम तीन महीने जमानत नहीं मिलेगी।
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जिस जगह पुलिस अतिक्रमण हटाने गई थी वह अब्दुल मलिक के कब्जे में थी। हिंसा के दौरान 2.44 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। इसकी भरपाई के लिए अब्दुल मलिक को नोटिस भी थमाया गया था।
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हल्द्वानी में हिंसा का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक फरार है। उत्तराखंड से दिल्ली तक कई राज्यों में उसकी तलाश के बीच पुलिस ने उसके खिलाफ ऐक्शन की शुरुआत कर दी है। शुक्रवार को घर की कुर्की की गई।
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