हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। यूएपीए ऐक्ट लगने से कम से कम तीन महीने जमानत नहीं मिलेगी।
Source link
हिंदी न्यूज़ | हिंदी समाचार | ताजा ख़बरें | Read Breaking Latest News in Hindi