प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि उसका मानना है कि ईडी द्वारा कुर्क की गई चल संपत्ति और इक्विटी शेयर अपराध से अर्जित कमाई हैं और धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के अपराध से संबंधित हैं।
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