यूपी की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को निर्देश दिया कि प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज गोकशी के मामलों को गंभीरता से देखें. इसके अलावा अदालत ने पुलिस कमिश्नर को एक प्रगति रिपोर्ट भी दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह जानकारी हो कि गोकशी के कितने मामले प्रयागराज जिले में दर्ज हैं, कितने मामलों में जांच चल रही है और कितने मामलों में आरोपपत्र एवं अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई है. दरअसल, सैफ अली खान नाम के एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका के लिए अपील दायर की थी. शनिवार को उसकी याचिका सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने अगली तारीख 18 दिसंबर 2023 निर्धारित की है.