Rahul Gandhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (21 दिसंबर) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने को कहा. इस पोस्ट में दुष्कर्म और हत्या का शिकार बनी एक दलित लड़की की पहचान का खुलासा किया गया था. इस बच्ची की हत्या 2021 में कर दी गई थी. अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल से कहा कि वह अपने इस पोस्ट को तुरंत डिलीट करें या हटाएं, ताकि दुनियाभर में बच्ची की पहचान सुरक्षित रह सके.
दरअसल, सोशल मीडिया प्लटेफॉर्म एक्स पर किए गए एक ट्वीट में उन्होंने 9 साल की एक दलित बच्ची के पैरेंट्स की तस्वीर पोस्ट की. इस लड़की की मौत 1 अगस्त, 2021 को संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी. पैरेंट्स का आरोप था कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या की गई है. दक्षिण पश्चिम दिल्ली के ओल्ड नंगल गांव में एक श्मशान घाट के पुरोहित ने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया और फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था.
सस्पेंड हो गया था राहुल का अकाउंट
राहुल गांधी के जरिए किए गए इस पोस्ट की वजह से उनके सोशल मीडिया अकाउंट को कुछ समय के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया था. हालांकि, कुछ वक्त बाद अकाउंट फिर से रिस्टोर हो गया. एक्स ने राहुल गांधी की इस पोस्ट को भारत में ब्लॉक कर दिया, मगर दुनिया के बाकी हिस्सों से इसे एक्सेस किया जा सकता है. यही वजह है कि राहुल से कहा गया है कि वे अपनी इस पोस्ट को हटा लें, क्योंकि उनके ऐसा नहीं करने से दुनिया में पीड़िता की पहचान उजागर हो रही है.
अदालत ने क्या कहा?
कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की पीठ ने कहा कि इस पोस्ट को एक्स ने भले ही अपनी साइट से हटा दिया है. मगर भारत के बाहर ये अब भी उपलब्ध है. इसलिए राहुल के वकील से इसे हटाने को कहा गया. अदालत ने कहा, ‘अगर हमें पीड़िता की पहचान उजागर करने से रोकना है, जो कि जरूरी है तो दुनिया भर में इसे हटाया जाए.’
राहुल गांधी की तरफ से वकील तरन्नुम चीमा अदालत में पेश हुईं. अदालत ने वकील से कहा, ‘आप इसे हटाते क्यों नहीं हैं? कृपया पोस्ट हटा लें क्योंकि दुनिया भर से इसे हटाया जाना चाहिए. कृपया निर्देश का पालन करें, अन्यथा इसे दुनियाभर में मीडिया सार्वजनिक कर देगा. ऐसा नहीं किया जा सकता. कृपया इसे हटाएं.’
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