Calcutta High Court: जस्टिस बागची इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा,
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Calcutta High Court
‘यह दयनीय से भी बदतर’, गांधी और गोडसे को लेकर गंगोपाध्याय के बयान पर भड़की कांग्रेस
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ‘कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने भाजपा उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया। यह कदम उन्होंने प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से उठाया।’
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शाहजहां शेख अभी तक प्रधान क्यों है? हाई कोर्ट ने ममता सरकार की फिर लगा दी क्लास
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Shahajahan Sheikh Updates: पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में कथित भूमि कब्जा और महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले में 6 साल से निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां शेख को दो दिन के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। गुरुवार को एक बार फिर शाहजहां शेख प्रकरण पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनवाई की। हाई कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि शाहजहां शेख अभी तक जिला परिषद का प्रधान क्यों बना हुआ है?
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने शेख के वकील सब्यसाची बनर्जी से पूछा, “क्या शाहजहां शेख को जिला परिषद के प्रमुख के पद पर बने रहना चाहिए?”
कलकत्ता हाई कोर्ट में संदेशखाली प्रकरण पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक कुमार चक्रवर्ती ने अदालत में कहा कि शाहजहां शेख को अभी भी राज्य कैबिनेट मंत्री की शक्तियां प्राप्त हैं। इसलिए उन्हें प्रधान के पद से तुरंत निलंबित या हटाया जाना चाहिए। इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने कहा कि शाहजहां शेख पहले से ही तृणमूल कांग्रेस से निलंबित हैं। लेकिन, पीठ इस जवाब से बहुत आश्वस्त नहीं दिखी और मामले को 4 अप्रैल के लिए टाल दिया है। हालांकि तब तक हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि शाहजहां शेख को अगली सुनवाई तक अपनी शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाए।
Bar and Bench की रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट शाहजहां शेख और उनके सहयोगियों द्वारा संदेशखाली में भूमि हड़पने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी। सुननाई के दौरान महाधिवक्ता की इस दलील पर कि शेख को प्रधानी पद से हटाने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रयोग करना होगा, जवाब पर नाराज मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने शेख के वकील से कहा, “मिस्टर बनर्जी, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका मुवक्किल कम से कम अगली तारीख तक अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग न करे।”
गौरतलब है कि संदेशखाली के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) ने शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों द्वारा हड़पी गई जमीन को उसके असली मालिकों को लौटाना शुरू कर दिया है। अदालत ने प्रशासन से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जमीनें उनकी मूल स्थिति में बहाल होने के बाद ही वापस की जाएं।
बताते चलें कि संदेशखाली प्रकरण पर तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता शाहजहां शेख को निशाना बनाते हुए व्यापक प्रदर्शन ममता सरकार की नींद उड़ी हुई है। संदेशखाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों पर यौन उत्पीड़न समेत कई संगीन आरोप लगाए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा इस मुद्दे पर टीएमसी को घेर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संदेशखाली पर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी पर जोरदार हमला बोला।
अब भी धमका रहे हैं; PM मोदी से मिलीं संदेशखाली की महिलाएं, सुनाया दुखड़ा
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Sandeshkhali Shahjahan Sheikh: पश्चिम बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेशखाली की महिलाओं से भी मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने बारासात में एक जनसभा के दौरान राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर ‘महिलाओं के गुनहगारों’ को बचाने की कोशिश के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि टीएमसी भी बहन बेटियों के साथ ‘अत्याचार’ कर रही है। टीएमसी के बाहुबली नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद से ही सियासत गर्मा गई है।
खबर है कि संदेशखाली की 5 महिलाओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महिलाओं का कहना है कि शेख शाहजहां के लोग अब भी उन्हें डरा धमका रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जब महिलाओं ने अपनी आपबीती पीएम मोदी को सुनाई, तो उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुना गया। सूत्रों का कहना है कि पीड़ित इस बात से भी काफी भावुक हुए कि पीएम ने उनके दर्द को समझा।
पीएम मोदी और महिलाओं के बीच यह मुलाकात नॉर्थ 24 परगना जिले के बारासात में आयोजित जनसभा के बाद हुई थी। टीएमसी नेता शाहजहां और उसके साथियों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और जमीन पर कब्जा करने के आरोप हैं। पुलिस ने उसे 29 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था।
पीएम मोदी ने कहा, ‘TMC सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनाहगारों को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। लेकिन पहले हाइकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है।’ हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने शेख की कस्टडी CBI को सौंपने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ ममता बनर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
पीएम ने कहा, ‘लेकिन इसी धरती पर TMC के राज में नारीशक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। संदेशखाली जो कुछ भी हुआ, उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की TMC सरकार को, आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता।’
उन्होंने कहा, ‘गरीब, दलित, आदिवासी परिवारों की बहन-बेटियों के साथ TMC के नेता जगह-जगह अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन TMC सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन-बेटियों पर भरोसा नहीं है।’ पीएम मोदी का कहना है, ‘तुष्टिकरण और टोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली TMC सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती।’
टीएमसी सरकार को हटाने की अपील
पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार को ग्रहण करार दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल पर TMC नाम का ग्रहण लगा हुआ है। वो इस राज्य के विकास को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 35 सीटों का लक्ष्य रखा है।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया बंगाल सरकार को आदेश, ‘आज ही शेख शाहजहां को CBI को सौंपे’ – India TV Hindi
संदेशखाली में महिलाओं से अत्याचार और ईडी की टीम पर हमले के आरोपी शेख शाहजहां को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने बंगाल सरकार को आज 4.30 बजे तक शाहजहां की हिरासत सीबीआई को सौंपने का आदेश जारी किया है। बता दें कि बीते मंगलवार को भी कोर्ट ने यही आदेश जारी किया था। हालांकि, इस आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई लेकिन कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को तत्काल आदेश लागू करने का निर्देश दिया है।
बंगाल सीआईडी को अवमानना नोटिस
ED ने शेख शाहजहां को सीबीआई को न सौंपने को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन लगाई है। ED की पेटिशन पर ही कोलकाता हाई कोर्ट ने शेख शाहजहां को CBI को सौंपने का आदेश बंगाल पुलिस को दिया था। लेकिन पुलिस ने शेख को सीबीआई के हैंडओवर नही किया था। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस हरीश टंडन और हिरण्यमय भट्टाचार्य की बेंच ने पश्चिम बंगाल सीआईडी को अवमानना नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।
पुलिस आरोपी को बचा रही- कोर्ट
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को अफने आदेश में कहा कि पुलिस की भूमिका इस मामले में ठीक नहीं। वह आरोपी को बचा रही है। यह स्पष्ट किया गया था। इसके बावजूद कल शाम 4:30 बजे तक कस्टडी सीबीआई को हैंडओवर नहीं सी गई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ याचिका दाखिल करना इस अदालत के आदेश पर रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के राज्य पुलिस को हमारे आदेश की जानकारी दी थी। लेकिन आदेश को लागू करने में जानबूझकर देरी करते हुए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। ऐसे में हमारे आदेश को तब तक के लिए लंबित नहीं रखा जा सकता। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की याचिका का निपटारा ना कर दे। हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला है कि किसी भी आदेश को सिर्फ इस वजह से लंबित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ऊपरी अदालत में याचिका दायर की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शेख शाहजहां मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की तत्काल सुनवाई की मांग को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में तारीख देगी। CJI तय करेंगे कि इस मामले में सुनवाई कब होगी। मामले को तत्काल सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष रखा गया था। जस्टिस खन्ना ने उन्हें सीजेआई बेंच के सामने इसका जिक्र करने को कहा। जस्टिस खन्ना ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया और कहा कि सीजेआई तारीख तय करेंगे।
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