रजिस्ट्रेशन केवल ऑनलाइन किए जा सकते हैं. इसके लिए आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका पता ये है – bpsc.bih.nic.in.
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ग्रेजुएशन पास करें इस नौकरी के लिए अप्लाई, 7279 पदों के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट कल
आवेदन केवल ऑनलाइन होंगे, जिसके लिए आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका पता ये है – bsebstet.com.
इस राज्य में निकली 12 हजार नौकरियों के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट पास, जल्दी करें अप्लाई
इस राज्य में निकली 12 हजार नौकरियों के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट पास, जल्दी करें कहीं हाथ से निकल न जाए मौका
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Bihar स्पेशल स्कूल टीचर परीक्षा के लिए शुरू हुए आवेदन, 7 हजार से ज्यादा पद पर मिलेगी नौकरी
BSEB Begins Registration For BSSTET 2023: बिहार स्पेशल स्कूल टीचर परीक्षा 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक खोल दिया गया है. वे कैंडिडेट्स जो इस एग्जाम के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं. ऐस करने के लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट का पता ये है – bsebstet.com. यहीं से आप डिटेल भी पता कर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं. इस बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजबिलिटी टेस्ट के माध्यम से कुल 7279 पद भरे जाएंगे.
ऑफलाइन होगा एग्जाम
ये रिक्रूटमेंट एग्जाम ऑफलाइन यानी पेन-पेपर मोड में आयोजित होगा. जबकि आवेदन केवल ऑनलाइन किए जा सकेंगे. जहां तक योग्यता की बात है तो वे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं और मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कम से कम 55 परसेंट अंकों के साथ ग्रेजुएशन किया हो.
अगर एज लिमिट की बात करें तो ये 40 साल तय की गई है. आरक्षित श्रेणी और पीएच कैटेगरी को आयु सीमा में छूट मिलेगी.
पेपर वन में भाग लेने के लिए कैंडिडेट के पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी होना चाहिए. ये स्पेशल एजुकेशन में भी हो सकता है. वहीं पेपर टू के लिए कैंडिडेट का बीएड करना जरूरी है.
ये है लास्ट डेट
बीएसएसटीईटी परीक्षा 2023 के लिए आवेदन 2 दिसंबर से हो रहे हैं और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 22 दिसंबर 2023 है. अभी परीक्षा के आयोजन की तारीख नहीं आयी है. इसके बारे में अपडेट जानने के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें.
इतना लगेगा शुल्क
आवेदन करने के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एक पेपर के लिए 960 रुपये शुल्क देना होगा और दो पेपरों के लिए 1140 रुपये. एससी, एसटी कैटेगरी को एक पेपर के लए 760 और दो के लिए 1140 रुपये शुल्क देना होगा.
नोटिस देखने के लिए यहां क्लिक करें.
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बिहार में नयी शिक्षक नियमावली तैयार, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ
पटना. बिहार में कार्यरत चार लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है. इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बुधवार को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 का प्रारूप जारी कर दिया है. इसमें साफ किया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) सेबहाल होनेवाले शिक्षकों की तरह नियोजित को भी सुविधाएं और वेतनमान दिया जाएगा. नियोजित शिक्षक अब विशिष्ठ शिक्षक कहलाएंगे. इसके लिए राज्य सरकार चयनित एजेंसी के माध्यम से नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा लेगी. परीक्षा पास करने के लिए तीन अवसर दिये जाएंगे. तीसरे प्रयास में भी असफल रहे शिक्षकों को सेवा से हटा दिया जाएगा.
एक सप्ताह में देना है सुझाव
विभाग की वेबसाईट पर नियमावली का प्रारूप अपलोड कर दिया गया है. संबंधित से इस प्रारूप पर सुझान देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक के ई-मेल ([email protected]) पर सुझाव देना है. विभाग ने साफ किया है कि स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली, 2023 के तहत नियुक्त किये गये शिक्षकों के बराबर लाने के लिए उक्त नियमावली बनाई गई है. शिक्षा विभाग नियमावली लागू होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि में आयोजित होगी. हर शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तीन अवसर प्रदान किये जाएंगे. वैसे शिक्षक तो सभी तीन अवसरों में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे तो उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा.
अब जिला स्तर का होगा इनका संवर्ग
पंचायती राज, नगर निकाय द्वारा नियुक्ति सभी नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहाएंगे. नई नियमावली लागू होने होने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में नियोजित शिक्षक का पद विलय हो जाएगा. बशर्ते कि वे विभाग द्वारा आयोजित ससक्षम परीक्षा में उत्तीर्ण हो. वे एक अलग संवर्ग का गठन करेंगे, जिनकी सेवा शर्तों को अब नई नियमावली से विनियमित किया जाएगा, परंतु इन शिक्षकों के विरुद्ध आज की तिथि तक लंबित कोई अनुशासनिक कार्रवाई, सतर्कता जांच आदि नई नियमावली के उपबंधों के अनुसार जारी रहेगा. जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं या त्यागपत्र देते हैं, या बर्खास्त किये जाते हैं तो उनकी रिक्ति पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जाएगी.