ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों का बलिदान देने वाले अग्निवीरों के परिजनों को सरकार से एक करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि मिलेगी. न्यूज एजेंसी एएनआई ने रविवार (22 अक्टूबर) को सरकारी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी.
रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी सूत्रों ने कहा कि ऐसे मामले में अग्निवीर के करीबी परिजन को नॉन कंट्रीब्यूटरी (गैर-अंशदायी) बीमा के रूप में 48 लाख रुपये, अनुग्रह राशि के रूप में 44 लाख रुपये दिए जाएंगे. सेवा निधि का 30 प्रतिशत भी दिया जाएगा, जिसमें अग्नीवीर की ओर से और सरकार की तरफ से भी उतना ही योगदान दिया जाता है. इसमें ब्याज भी शामिल है.
बलिदान पर अग्निवीर के परिजनों को और क्या दिया जाएगा?
बाकी बचे कार्यकाल और आर्म्ड फोर्सेज बैटल कैजुअल्टी फंड के तहत 8 लाख रुपये के योगदान के अनुसार अन्य मुआवजे में अग्निवीरों के परिजनों को मृत्यु की तारीख से चार साल पूरे होने तक बाकी बचे कार्यकाल का भुगतान (13 लाख रुपये से अधिक) भी किया जाएगा.
यह दावा ऐसे समय किया गया है जब महाराष्ट्र के अग्निवीर गावते अक्षय लक्ष्मण ने रविवार को सियाचिन ग्लेशियर के जोखिम भरे इलाकों में ड्यूटी के दौरान बलिदान दे दिया. वह ऑपरेटर के तौर पर तैनात थे. लक्ष्मण पहले अग्निवीर हैं जिन्होंने ऑपरेशन में अपनी जान दी है.