Manish Sisodia Bail: दिल्ली के कथित शराब घोटाले में करीब एक साल से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत मिल गई है। वह तीन दिन के लिए जेल से बाहर आएंगे।
मनीष सिसोदिया
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ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार, आप के राज्यसभा सदस्य एन.डी. गुप्ता और अन्य लोगों के परिसरों की मंगलवार को तलाशी ली थी।
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सप्ताह में एक दिन पत्नी से मिल सकेंगे सिसोदिया, एक साल से जेल में बंद AAP नेता को इजाजत
कथित शराब घोटाले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदियो की एक अपील कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सप्ताह में एक दिन पत्नी से मुलाकात की इजात दी।
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Delhi: मनीष सिसोदिया ने हफ्ते में दो दिन पत्नी से मिलने की मांगी इजाजत, कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस
बीमार पत्नी से मिलते मनीष सिसोदिया
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अपनी पत्नी से हर हफ्ते मिलने के लिए दो दिन की कस्टडी पैरोल भी मांगी है। कोर्ट ने सिसोदिया की अर्ज़ी पर ईडी को नोटिस जारी कर इस पर एजेंसी से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई दो फरवरी को होगी।
Former Delhi Deputy CM and AAP leader Manish Sisodia has moved Delhi’s Rouse Avenue Court for regular bail in the Delhi Excise Policy money laundering case. He has also sought custodial parole of two days to meet his wife every week.
The court issued a notice to ED.
(file pic) pic.twitter.com/kRYJ5ax1Fs
— ANI (@ANI) January 28, 2024
बता दें कि सिसोदिया ने पत्नी सीमा से मुलाकात पिछले साल 11 नवंबर को की थी। कोर्ट से उन्हें मिलने के लिए छह घंटे की अनुमति दी थी। मुलाकात के बाद वह फिर से तिहाड़ जेल चले गए थे। उनकी पत्नी मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित हैं।
शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को भी कोर्ट से नहीं मिली राहत, 10 जनवरी तक बढ़ी कस्टडी
Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली की एक कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को सोमवार (11 दिसंबर) को 10 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दिया है. विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने मामले में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति मांगने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर एक आवेदन पर सिसोदिया और अन्य आरोपियों से जवाब भी मांगा.
न्यायाधीश ने आरोपी व्यक्तियों को 10 जनवरी तक आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने ईडी को 10 जनवरी को अगली सुनवाई से पहले आरोपी व्यक्तियों को 540 पन्नों के अतिरिक्त दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया.
आरोप तय होने के बाद शुरू होगा मुकदमा
कार्यवाही के दौरान, कोर्ट ने मामले में दिन-प्रतिदिन की सुनवाई के अनुरोध वाले ईडी के एक आवेदन पर सुनवाई स्थगित कर दी. न्यायाधीश ने कहा कि मामला फिलहाल दस्तावेजों की जांच के चरण में है. इस फेज के समाप्त होने तथा आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय होने के बाद मुकदमा शुरू होगा.
न्यायाधीश ने कहा, ”आवेदन पर उचित समय पर विचार किया जाएगा.”
सीबीआई ने 22 फरवरी को किया था गिरफ्तार
दिल्ली आबकारी नीति 2020-21 को बनाने और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार में कथित भूमिका के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. तब से आप नेता न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धनशोधन मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.
आबकारी नीति से जुड़े मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को भी आज सोमवार (11 दिसंबर) को राहत नहीं मिली. राउज ऐवन्यू कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए संजय सिंह को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है. उनकी न्यायिक हिरासत भी 21 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है.
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