Manish Sisodia Bail: दिल्ली के कथित शराब घोटाले में करीब एक साल से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत मिल गई है। वह तीन दिन के लिए जेल से बाहर आएंगे।
Manish Sisodia Bail
दिल्ली से बड़ी खबर, एक्साइज पॉलिसी केस में मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत मिली – India TV Hindi
नई दिल्ली: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। कोर्ट ने सिसोदिया को 3 दिन की अंतरिम जमानत दी है। उन्हें ये जमानत 13 से 15 फरवरी तक लखनऊ में अपनी भतीजी की शादी समारोह में शामिल होने के लिए मिली है।
मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दिल्ली आबकारी नीति मामले में खारिज की पुनर्विचार याचिका
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गुरुवार (14 दिसंबर) को सुप्रीम कोर्ट से उनकी पुनर्विचार याचिका के संबंध में झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता है.
30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया था. वह इसी आदेश पर दोबारा विचार की मांग कर रहे थे. आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी.
30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से मना करते हुए कहा था कि जांच एजेंसी 338 करोड़ रुपये का लेनदेन साबित कर पाई है. फिलहाल उन्हें जमानत नहीं मिल सकती है. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि 6 महीने में अगर निचली अदालत में मुकदमा खत्म नहीं होता तो जमानत के लिए दोबारा आवेदन किया जा सकता है.