अदालत ने कहा कि हाईवे पर ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर नहीं जा सकते। इस लेकर कोर्ट ने मोटर वीकल ऐक्ट का हवाला दिया है। साथ ही पंजाब सरकार को आदेश दिया कि बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा न होने दें।
Source link
हिंदी न्यूज़ | हिंदी समाचार | ताजा ख़बरें | Read Breaking Latest News in Hindi