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शराब घोटाले में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ईडी के ऐक्शन के बाद अब सीबीआई भी केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई में तेज कर सकती है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि एक बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड खत्म हो जाने के बाद सीबीआई भी केजरीवाल की कस्टडी लेने के लिए अदालत का रुख कर सकती है। सीबीआई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध की जांच कर रही है। सीआई इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और कई अन्य को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
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विधेय अपराध वह मूल अपराध है जिसके आधार पर ईडी शिकायत दर्ज करता है। इस मामले में ईडी की जांच मनी लॉन्ड्रिंग की है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए इस सोमवार एक अदालत को यह भी बताया था कि शराब घोटाले में कुछ हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
बता दें कि, सीबीआई ने बीते साल अप्रैल 2023 में केजरीवाल से शराब घोटाले में कथित भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में 9 घंटे तक पूछताछ की थी।
इसके बाद सीबीआई प्रवक्ता ने कहा था, ”दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस मामले में पूछताछ करने और कथित घोटाले से संबंधित विभिन्न सवालों के जवाब देने के लिए सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया गया था। वह आज जांच में शामिल हुए और उनका बयान 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया है। बयान को वैरिफाई किया जाएगा और उपलब्ध सबूतों से मिलान किया जाएगा।”
पूछताछ के दौरान, सीबीआई ने मामले में गिरफ्तार लोगों से कुछ खुलासे और एक गायब फाइल के ठिकाने पर जवाब मांगा था। इसमें यह भी पूछा गया था कि क्या केजरीवाल ने गिरफ्तार शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से फेसटाइम पर बात की थी और उन्हें ‘आप’ के गिरफ्तार कम्युनिकेशन हेड विजय नायर के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा था।
एक अधिकारी ने बताया कि एजेंसी यह जानना चाहती थी कि क्या केजरीवाल के आवास पर सी. अरविंद नाम के दानिक्स अधिकारी को एक डाफ्ट पॉलिसी सौंपी गई थी। सीबीआई ने कुछ तथ्यों को वैरिफाई करने की भी मांग की, जो कथित तौर पर आईक्लाउड अकाउंट से प्राप्त किए गए थे।
गौरतलब है कि, सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को दिल्ली की 2021-22 की शराब नीति बनाने और उसके कार्यान्वयन में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई के मुकदमे के आधार पर ईडी ने 22 अगस्त 2022 को मुकदमा दर्ज किया था।