पुणे: पुलिस ने सोमवार को कस्बा पेठ विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार हेमंत रसाने के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया। रसाने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, रासाने रविवार को कस्बा पेठ के नूतन मराठी विद्यालय मतदान केंद्र पर पहुंचे तो उन्हें अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह वाला नेकवियर पहने पाया गया। चुनाव आचार संहिता के मुताबिक मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी पार्टी का चुनाव चिन्ह या राजनीतिक प्रचार सामग्री ले जाना प्रतिबंधित है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की नेता रूपाली थोंबारे पाटिल ने अन्य लोगों के साथ चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर से संपर्क किया और रसाने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
जोन 1 के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) संदीप सिंह गिल ने कहा, “रसाने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126, 130 (1), (के), (डी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।”
इस बीच, जब इशारा किया गया, तो रसाने ने यह कहते हुए संगठन को हटा दिया कि यह अनजाने में हुई गलती थी।
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