जिला कलक्टर राजेश देशमुख ने इस वर्ष 15 दिनों की पहचान की है, जिसके दौरान पुणे जिले में लाउडस्पीकरों के उपयोग पर सुबह 6 बजे से 12 बजे के बीच छूट होगी।
15 दिनों की पहचान विभिन्न समारोहों को ध्यान में रखते हुए की गई है और इसमें 19 फरवरी (शिव जयंती); 14 अप्रैल (डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जयंती); 1 मई (महाराष्ट्र दिवस); 23, 24, 26 और 27 सितंबर (गणपति उत्सव); 23 और 24 अक्टूबर (नवरात्रि पर्व); 12 नवंबर (दिवाली); 25 दिसंबर (क्रिसमस); 31 दिसंबर (नए साल की शाम); साथ ही महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए दो दिन आरक्षित हैं। देशमुख द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि लाउडस्पीकरों का उपयोग निर्धारित शोर सीमा को बनाए रखते हुए किया जाना चाहिए और शोर इस सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए और यह छूट साइलेंट जोन पर लागू नहीं होती है।
जबकि केंद्र सरकार ने लाउडस्पीकरों के उपयोग के संबंध में नियम, अर्थात् ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2017 निर्धारित किए हैं, राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को वर्ष के 15 दिनों में सुबह 6 बजे से 12 बजे के बीच छूट की घोषणा करने के लिए अधिकृत किया है। संबंधित जिले की आवश्यकता के अनुसार।
सामान्य दिनों में यातायात और अन्य ध्वनियों के कारण ध्वनि प्रदूषण का स्तर 65 dB से 70 dB तक पहुंच जाता है, लेकिन यह शायद ही कभी 80 dB से 90 dB तक पहुंचता है।
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