ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत से एक और अपील की है। ईडी ने दिल्ली की एक अदालत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक नई शिकायत दर्ज कराई है। क्या है मांग जानें…
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दिल्ली समाचार
दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD को भंग करने की चेतावनी दी, कहा- विकास कार्यों की उम्मीद कैसे करें?
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दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कर्मचारियों को वेतन भुगतान में देरी और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में विफल रहने पर शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi, MCD) की खिंचाई की। उच्च न्यायालय ने चेतावनी दी कि यदि वेतन-भत्ते नहीं दिए गए तो नगर निकाय को भंग करने के निर्देश दे सकते हैं। अदालत ने कहा कि जब अब कर्मचारियों का भुगतान नहीं कर सकते तो आप से विकासकार्यों की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
कार्यप्रणाली पर खड़े किए सवाल
वेतन और पेंशन का भुगतान न करने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की पीठ ने सवाल किया कि क्या कोई इकाई जो अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भुगतान करने में असमर्थ है, क्या वह कोई विकास कार्य कर सकती है ? अदालत ने इसके लिए निगम को जवाब दाखिल करने को कहा गया है। पीठ ने यह भी कहा कि निगम का व्यवहार निराशाजनक है।
विकास कार्य की उम्मीद कैसे करें
पीठ ने कहा कि यदि आप वेतन नहीं दे सकते, सातवां वेतन आयोग लागू नहीं कर सकते, तो आपसे विकास कार्य करने की उम्मीद कैसे की जाती है। पीठ ने कहा कि इस स्थिति में कौन सा ठेकेदार आपके साथ काम करेगा। उधर, एमसीडी के वकील ने कहा कि निगम के एकीकरण के बाद स्थितियों में सुधार हुआ है। जनवरी महीने तक का वेतन और पेंशन का भुगतान किया गया है।
नहीं तो अन्य विकल्प पर करेंगे विचार
इस पर पीठ ने कहा कि वह इससे बेहतर प्रणाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। एमसीडी अपने कर्मचारियों को समय से वेतन दे और सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करे नहीं तो अन्य विकल्प पर विचार किया जाएगा। विकल्प के तौर पर निगम को भंग भी किया जा सकता है। इससे पहले निगम अपना पक्ष रखे।
आप दान नहीं कर रहे, ये उनका वैधानिक हक
यह देखते हुए कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों द्वारा दायर मामलों का बैच सात वर्षों से लंबित है, अदालत ने कहा- एमसीडी गरीब लोगों को निशाना नहीं बना सकती है। आप 10 दिन के भीतर फरवरी महीने का बकाया भुगतान करिए। आपको लगता है, जैसे कि यह कोई दान-पुण्य है जो आप कर रहे हैं। ये वैधानिक बकाया हैं। वे हर महीने नहीं आ सकते। आपको समय पर भुगतान करना होगा। यह इस तरह से लंबित नहीं रह सकता है।
अब तो दिल्ली सरकार-MCD सेम पेज पर
अदालत ने कहा- अपने आप को वित्तीय रूप से योग्य बनाएं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको रहने का औचित्य नहीं है। इससे कुछ बेहतर प्रणाली सामने आनी चाहिए। कानून ने केंद्र को एमसीडी को भंग करने का अधिकार दिया है। अब दिल्ली सरकार और एमसीडी एक ही पेज पर हैं, इसलिए निगम के वित्तीय मामलों को व्यवस्थित किया जाना चाहिए।
आप कहते हैं कि भुगतान नहीं करेंगे…
अदालत ने कहा- आप कहते हैं कि भुगतान नहीं करेंगे, केंद्र को भुगतान करना होगा। ये आतंकवादी समूह के कब्जे वाले लोग नहीं हैं। इसके बाद एमसीडी के वकील ने कहा- अदालत विवादों को सुलझाने के लिए हितधारकों की एक बैठक का निर्देश देना चाहिए। इस पर अदालत ने कहा कि आप खुद बैठक तय करिए। साथ ही अदालत ने सातवें वेतन आयोग के बकाया के भुगतान के मुद्दे को हल करने के लिए मोहलत भी दी।
सख्त चेतावनी, केंद्र को बोलकर भंग करा देंगे
अदालत ने एमसीडी को चेतावनी देते हुए कहा- या तो अपने विवाद सुलझाएं या हमें केंद्र को बताना होगा कि आपको भंग करने की जरूरत है। यदि आप अपना घर व्यवस्थित करने के इच्छुक नहीं हैं, तो हम घर बंद कर देंगे। अक्षम लोगों को बता देना चाहते हैं कि उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आप अपनी अक्षमता और भ्रष्टाचार के कारण मुकदमेबाजी पैदा करते हैं।
आपके LG बनने के बाद काम रोकने लगे अधिकारी, केजरीवाल का उपराज्यपाल को जवाब
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना के खुले पत्र का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जब से आप एलजी बने तब से अधिकारियों का रवैया मनमाना हो गया है।
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किसानों का आज ट्रैक्टर मार्च; दिल्ली जाने वाले सावधान! देख लें नोएडा पुलिस की ट्रैफिक एडवाजरी
किसानों ने सोमवार को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है। इसे देखते हुए नोएडा पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। कौन से रास्ते होंगे बंद, किन रास्तों से होकर निकलें दिल्ली जानने के लिए पढ़ें रिपोर्ट.
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अरविंद केजरीवाल को ईडी का छठा समन, 19 Feb को बुलाया, कोर्ट ने भी किया है तलब
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दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक और समन भेजा है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को छठा समन जारी किया है। ईडी ने केजरीवाल को 19 फरवरी को पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने को कहा है। गौरतलब है कि केजरीवाल अब तक ईडी ने सभी समन को नजरंदाज करते आ रहे हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल हर बार ईडी के समन को अवैध करार देते आए हैं।
इसको लेकर ईडी ने हाल ही में कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। ईडी का कहना था कि न्यू एक्साइज पॉलिसी से जु़ड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को पांच समन भेजे जा चुके हैं लेकिन उन्होंने अब तक इन समन का कोई माकूल जवाब नहीं दिया है। केजरीवाल अब तक पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। बीते सात फरवरी को ईडी इसी बात को लेकर राऊज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी।
इस पर अदालत ने सुनवाई की थी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने सुनवाई के दौरान कहा था कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत जांच एजेंसियों को जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को बुलाने की शक्ति है। आरोपी की उपस्थिति सबूत देने या रिकॉर्ड पेश करने के लिए जरूरी मानी जा सकती है। इस प्रकार मुख्यमंत्री अधिनियम की धारा 50(3) के आधार पर ऐसे समन का पालन करने के लिए बाध्य थे, लेकिन कथित तौर पर वह ऐसा करने में विफल रहे।
इसके साथ ही कोर्ट ने ईडी के समन की अवज्ञा करने को लेकर अदालत ने केजरीवाल (arvind kejriwal) को 17 फरवरी को अदालत में पेश होने के लिए कहा था। अब एकबार फिर ईडी की ओर से केजरीवाल को समन जारी किया गया है। अदालत ने यह भी कहा था कि प्रथम दृष्टया AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल ईडी के समन अनुपालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं।
आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया और छठा समन जारी किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 19 फरवरी को संघीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले केजरीवाल को इस साल 2 फरवरी, 18 जनवरी और 3 जनवरी और 2023 में 21 दिसंबर और 2 नवंबर जैसी तारीखों पर बुलाया गया था।
ईडी के समन पर सियासत; कब तक भागेंगे? BJP का केजरीवाल से सवाल- VIDEO