ठाणे : द ठाणे सत्र न्यायालय भिवंडी के एक 45 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया, जिस पर अपनी पत्नी का गला घोंटने का प्रयास किया गया था। उनके आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएस भागवत आरोपी को दिया अतुल रबीनाथ बर्मनसंदेह का लाभ और उसे मुक्त करें।
न्यायाधीश ने कहा कि वह पिछले आठ साल से जेल में है और अभियोजन पक्ष को कोई गवाह नहीं मिला। आरोपी ने 02 फरवरी, 2014 को कथित तौर पर अपनी पत्नी की उसके कपड़ों से गला दबाकर हत्या कर दी थी।
न्यायाधीश ने कहा कि वह पिछले आठ साल से जेल में है और अभियोजन पक्ष को कोई गवाह नहीं मिला। आरोपी ने 02 फरवरी, 2014 को कथित तौर पर अपनी पत्नी की उसके कपड़ों से गला दबाकर हत्या कर दी थी।
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