द्वारा प्रकाशित: सुकन्या नंदी
आखरी अपडेट: अप्रैल 07, 2023, 10:23 IST
गृह मंत्रालय (MoH) ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) की लगभग 1.30 लाख रिक्तियों की भर्ती के संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। आधिकारिक सूचना भारत के राजपत्र में जारी की गई थी। सीधी भर्ती के माध्यम से सीआरपीएफ में स्तर 3 के उद्घाटन भरे जाएंगे।
अधिसूचना के अनुसार, कुल 1,29,929 कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) पदों पर भर्ती की जाएगी – जिनमें से 1,25,262 रिक्तियां पुरुष उम्मीदवारों के लिए हैं और 4,467 पद महिला उम्मीदवारों के लिए हैं। इसके अतिरिक्त कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया गया है।
“केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह ‘सी’ (सामान्य ड्यूटी/तकनीकी/ ट्रेड्समैन) कैडर भर्ती नियम, 2010 जहां तक वे (जनरल ड्यूटी कैडर), कांस्टेबल के पद से संबंधित हैं, इस तरह के अधिक्रमण से पहले की गई या छोड़ी गई चीजों को छोड़कर, केंद्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमों को विनियमित करती है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ग्रुप ‘सी’ पद, जनरल ड्यूटी कैडर में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए, “आधिकारिक नोटिस पढ़ता है।
सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2023: रिक्ति विवरण
रिक्तियों की कुल संख्या लेवल -3 पे मैट्रिक्स में 21,700 रुपये से 69,100 रुपये के वेतनमान के साथ आती है। चयनित उम्मीदवारों को 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि से गुजरना होगा। रिक्तियों को सामान्य केंद्रीय सेवा (जीसीएस), समूह ‘सी’ और गैर-राजपत्रित, (गैर-मंत्रिस्तरीय लड़ाकू) के तहत वर्गीकृत किया गया है।
सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2023: आयु सीमा
न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है जबकि अधिकतम आयु आवश्यकता 23 वर्ष है। वहीं, अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) के मामले में पांच साल और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों के मामले में तीन साल की छूट दी गई है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आयु सीमा के निर्धारण की महत्वपूर्ण तिथि कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा विज्ञापित की जाएगी। पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी गई है। पूर्व-अग्निवर्स के आवेदकों के लिए ऊपरी आयु की आवश्यकता में 3 वर्ष तक की छूट दी जानी चाहिए।
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