ठाणे : की एक विशेष अदालत महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) ठाणे ने चेन स्नैचरों के एक ईरानी सिंडिकेट के दो सदस्यों को दोषी ठहराया और उन्हें दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा पाने वालों में- अजीज अब्बास उर्फ जाफर सैय्यद उर्फ जाफरी 20 व जाफर आजम सय्यद 28-दोनों अंबिवली के निवासी कल्याण.
विशेष मकोका जज एएम शेटे ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि इन दोनों के साथ अन्य सह-आरोपी भी हैं और चूंकि अन्य आरोपी फरार हैं, इसलिए इन दोनों आरोपियों के साथ मुकदमे को 2019 में दिए गए एक आदेश द्वारा अलग कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि 2 जुलाई, 2016 को आरोपी युगल को रंगे हाथों पकड़ा गया था क्योंकि उन्होंने एक चेन छीनने और भागने का प्रयास किया था।
विशेष मकोका जज एएम शेटे ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि इन दोनों के साथ अन्य सह-आरोपी भी हैं और चूंकि अन्य आरोपी फरार हैं, इसलिए इन दोनों आरोपियों के साथ मुकदमे को 2019 में दिए गए एक आदेश द्वारा अलग कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि 2 जुलाई, 2016 को आरोपी युगल को रंगे हाथों पकड़ा गया था क्योंकि उन्होंने एक चेन छीनने और भागने का प्रयास किया था।
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