16 अगस्त तक पंचायत बोर्ड गठन करने का आदेश
जहां एक ओर कलकत्ता हाइकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पंचायत चुनाव में विजेता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हाइकोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा. जब तक हाइकोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देता, तब तक विजेता उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की जा सकती. इसी बीच, राज्य सरकार ने पंचायतों में नये बोर्ड का गठन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस बीच राज्य सचिवालय नवान्न ने 16 अगस्त तक पंचायत बोर्ड के गठन का आदेश दिया है.
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