सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : ANI
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के मुखिया और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सोमवार को राजी हो गया। ठाकरे ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के ‘असली शिवसेना’ के फैसले को चुनौती दी है। दरअसल, नार्वेकर ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे वाली शिवसेना को ‘असली शिवसेना’ बताया है।
हम गौर करेंगे: सीजेआई
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने ठाकरे गुट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता की उस दलील पर गौर किया कि सोमवार को सूचीबद्ध की जाने वाली याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
सीजेआई ने कहा, ‘हम इस पर गौर करेंगे।’
सूचीबद्ध करने का दिया था आदेश
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर 22 जनवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कुछ अन्य विधायकों से जवाब मांगा था। अदालत ने तब याचिका को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था।