<p style="text-align: justify;">एमफिल को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की ओर से एक अहम निर्णय लिया गया है. फैसले में यूजीसी की तरफ से विश्वविद्यालयों को सत्र 2024-25 से दाखिले ना लेने को लेकर कदम उठाने के लिए कहा है. साथ ही, यूजीसी ने उम्मीदवार जो एमफिल प्रोग्राम में एडमिशन लेने का मन बना रहे थे, उन्हें भी सतर्क रहने की नसीहत दी है. यूजीसी के फैसले के बाद ऐसे लोग कंफ्यूज हैं, जिनके पास पहले से एमफिल की डिग्री है. वे जानना चाहते हैं कि उनकी पुरानी डिग्री पर इस फैसले का क्या असर होगा? क्या जॉब करने वालों कुछ दिक्कत हो सकती है? </p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>यूजीसी ने क्या कहा?</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">यूजीसी अध्यक्ष प्रो. एम जगदीश कुमार के अनुसार, आयोग की ओर से विश्वविद्यालयों को 2024-25 सत्र के लिए एडमिशन रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहा है. वहीं, यूजीसी सेक्रेटरी प्रो. मनिष र. जोशी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि कुछ यूनिवर्सिटी एमफिल (मास्टर ऑफ फिलॉसफी) प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन मांग रही हैं. ऐसे में उन्हें बताया जा रहा है कि एमफिल रिकॉग्नाइज डिग्री नहीं है. इस नोटिस में रेगुलेशन नंबर 14 का भी हवाला दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एमफिल प्रोग्राम ऑफर नहीं कर सकते हैं. </p>
<p style="text-align: justify;"><a title="यहां क्लिक कर चेक करें नोटिस" href="https://www.ugc.gov.in/pdfnews/4252197_Public-Notice-for-discontinuation-of-M-Phil-course.pdf" target="_blank" rel="noopener">यहां क्लिक कर चेक करें नोटिस</a></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>पहले से कर रहे हैं नौकरी उनका क्या होगा?</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक का कहना है कि सरकार के निर्णय पर टिप्पणी करना गलत है. हालांकि, उनका मानना है कि जिन लोगों ने पहले एमफिल किया है, उन्हें कंसीडर किया जाएगा, नए लोगों को नहीं किया जाएगा. जो पहले से ही एमफिल करके नौकरी पा चुके हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा. इस सवाल पर वाइस चांसलर प्रो. विनय कुमार पाठक ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा. पहले ये रिकॉग्नाइज थी, अब आगे नहीं है.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>अब डिग्री पाने वालों का क्या होगा?</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">वहीं, आईआईएमसी में प्रोफेसर रहे शिवाजी सरकार का कहना है कि जो लोग पहले ही एमफिल कर चुके हैं और जॉब कर रहे हैं, उन पर इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा. जो लोग यूजीसी के फैसले के बाद (जो सर्कुलर में तारीख है) उसके बाद एमफिल करते हैं, उन्हें जॉब में बेनिफिट मिलना मुश्किल है. बाकी यह नौकरी देने वाले संस्थान पर भी निर्भर करता है. हालांकि आधिकारिक रूप से कहना कि क्या होगा या क्या नहीं, अभी ठीक नहीं है.</p>
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