ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक 37 वर्षीय व्यक्ति को एक महिला से बलात्कार करने के जुर्म में सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ रचना आर तेहरा ने बुधवार को आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) के तहत आरोपों का दोषी पाया।
आरोपी को सात साल सश्रम कारावास और 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
सहायक लोक अभियोजक विजय मुंढे ने अदालत को बताया कि पीड़िता, जो एक विवाहित महिला थी, आरोपी को जानती थी क्योंकि वह उसी गांव से था और जब वह आवास की तलाश कर रही थी तो उसने उससे संपर्क किया था।
आरोपी 27 जून 2016 को पीड़िता के घर आया और उससे झगड़ा किया। उन्होंने कहा कि उसने अपनी बेटी की मौजूदगी में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।
आरोपी को सात साल सश्रम कारावास और 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
सहायक लोक अभियोजक विजय मुंढे ने अदालत को बताया कि पीड़िता, जो एक विवाहित महिला थी, आरोपी को जानती थी क्योंकि वह उसी गांव से था और जब वह आवास की तलाश कर रही थी तो उसने उससे संपर्क किया था।
आरोपी 27 जून 2016 को पीड़िता के घर आया और उससे झगड़ा किया। उन्होंने कहा कि उसने अपनी बेटी की मौजूदगी में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।