मुंबई: घाटकोपर में एक व्यावसायिक इमारत के प्रबंध समिति के सदस्यों और कालराशुक्ला क्लासेस के निदेशक के खिलाफ पिछले महीने आग लगने की घटना के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें एक 18 वर्षीय छात्र सहित तीन लोगों की मौत हो गई थी। मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
आग 17 दिसंबर, 2022 को घाटकोपर पूर्व के पंत नगर में एक ग्राउंड-प्लस-छह-मंजिला व्यावसायिक इमारत, विश्वास बिल्डिंग में लगी थी। इस इमारत में भूतल पर कई क्लीनिक और एक कोचिंग क्लास और रेस्तरां हैं।
45 वर्षीय कार्शी डेढिया की मौके पर ही मौत हो गई थी और आग बुझाने में मदद करने वाले चार पुलिसकर्मियों सहित 12 अन्य झुलस गए थे। दो अन्य – 47 वर्षीय अंजलि बिवलकर, और 18 वर्षीय ईदिश साहेत्या ने ऐरोली में नेशनल बर्न्स सेंटर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “जिस इमारत में पारख अस्पताल स्थित है, वहां से धुंआ फैल गया था और अस्पताल के कर्मचारियों को 22 मरीजों को पास के अस्पतालों में स्थानांतरित करना पड़ा।”
दमकल विभाग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में पता चला कि कक्षाओं में आग बुझाने के यंत्र नहीं थे, जिनका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जा सकता था। जबकि भवन की प्रबंध समिति ने सीढ़ी पर लटके बिजली के कई तार व गलियारों में रखे अन्य सामान पर ध्यान नहीं दिया, जिससे आग ऊपरी मंजिलों तक फैल गई। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मीटर रूम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी।
प्रबंध समिति और कक्षाओं के निदेशक पर धारा 304A (लापरवाही से मौत का कारण) 336 (उग्र या लापरवाहीपूर्ण कार्य जो मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालता है), 337 (किसी भी कार्य को करने से किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए उतावलेपन या लापरवाही से), 338 (इतनी जल्दबाजी या लापरवाही से किसी भी कार्य को करने से किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाना, जिससे मानव जीवन को खतरे में डालना), 34 (सामान्य आशय) भारतीय दंड संहिता .
पंत नगर थाने के एक वरिष्ठ निरीक्षक रविदत्त सावंत ने कहा, “अब हम आरोपियों को सीआरपीसी की धारा 41 के तहत नोटिस जारी करेंगे और उनके बयान दर्ज करेंगे और आगे की कार्रवाई तय करेंगे।”