कोच्चि: द केरल उच्च न्यायालय राज्य सरकार द्वारा स्कूलों के संचालन पर रोक लगाने के आदेश पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया छुट्टी कक्षाएं गर्मियों के दौरान। द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करते हुए अदालत केरल सीबीएसई स्कूल प्रबंधन संघ और तीन सीबीएसई स्कूलों ने स्कूलों को छात्रों और उनके अभिभावकों की सहमति से गर्मी की छुट्टी के दौरान 14 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों के लिए कक्षाएं संचालित करने की अनुमति दी। मंगलवार को न्यायमूर्ति ए बदरुद्दीन की अध्यक्षता वाली एकल न्यायाधीश की पीठ ने यह आदेश पारित किया।
यह आदेश स्कूलों के लिए राहत की बात है क्योंकि शिक्षकों का कहना है कि छुट्टी की कक्षाएं संचालित किए बिना भागों को पूरा करना और संशोधन सुनिश्चित करना मुश्किल होगा। राज्य सरकार ने 3 मई को एक आदेश जारी कर स्कूलों को ग्रीष्मकालीन कक्षाएं संचालित नहीं करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद कक्षाएं शुरू कर चुके अधिकांश स्कूलों को पहले ही बंद करना पड़ा था। इसे चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
एचसी के आदेश ने दो सप्ताह के लिए सरकारी आदेश पर रोक लगा दी और सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद रिट याचिका का अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। इस बीच विद्यालय कक्षाओं में पर्याप्त संख्या में पंखे व पेयजल उपलब्ध कराकर संबंधित विद्यालयों में समुचित सुविधाएं सुनिश्चित कर अवकाश कक्षाओं को जारी रख सकते हैं।
छुट्टी के दौरान कक्षाएं छात्रों के कल्याण और कल्याण के उद्देश्य से होती हैं, जिसके लिए पीटीए (अभिभावक शिक्षक संघ) ने भी सहमति दी थी। इसलिए, गर्मी की छुट्टी के दौरान प्रदान की जाने वाली कक्षाएं, जैसा कि स्कूल के अधिकारियों और अभिभावकों और छात्रों के लाभ के लिए छात्रों की सहमति के अनुसार, वैध कारणों के बिना परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, अदालत ने कहा।
इस बीच, अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अगर किसी अभिभावक को छुट्टियों की कक्षाओं के मामले में कोई आपत्ति है, तो स्कूल के अधिकारी उक्त आपत्ति पर विचार करेंगे और छुट्टियों की कक्षाओं को स्थगित कर देंगे।
यह आदेश स्कूलों के लिए राहत की बात है क्योंकि शिक्षकों का कहना है कि छुट्टी की कक्षाएं संचालित किए बिना भागों को पूरा करना और संशोधन सुनिश्चित करना मुश्किल होगा। राज्य सरकार ने 3 मई को एक आदेश जारी कर स्कूलों को ग्रीष्मकालीन कक्षाएं संचालित नहीं करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद कक्षाएं शुरू कर चुके अधिकांश स्कूलों को पहले ही बंद करना पड़ा था। इसे चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
एचसी के आदेश ने दो सप्ताह के लिए सरकारी आदेश पर रोक लगा दी और सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद रिट याचिका का अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। इस बीच विद्यालय कक्षाओं में पर्याप्त संख्या में पंखे व पेयजल उपलब्ध कराकर संबंधित विद्यालयों में समुचित सुविधाएं सुनिश्चित कर अवकाश कक्षाओं को जारी रख सकते हैं।
छुट्टी के दौरान कक्षाएं छात्रों के कल्याण और कल्याण के उद्देश्य से होती हैं, जिसके लिए पीटीए (अभिभावक शिक्षक संघ) ने भी सहमति दी थी। इसलिए, गर्मी की छुट्टी के दौरान प्रदान की जाने वाली कक्षाएं, जैसा कि स्कूल के अधिकारियों और अभिभावकों और छात्रों के लाभ के लिए छात्रों की सहमति के अनुसार, वैध कारणों के बिना परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, अदालत ने कहा।
इस बीच, अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अगर किसी अभिभावक को छुट्टियों की कक्षाओं के मामले में कोई आपत्ति है, तो स्कूल के अधिकारी उक्त आपत्ति पर विचार करेंगे और छुट्टियों की कक्षाओं को स्थगित कर देंगे।
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