आखरी अपडेट: 17 दिसंबर, 2022, 17:28 IST
सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर में कॉलेज के पुस्तकालय में एक विवादित किताब रखने के आरोप में उनके और अन्य के खिलाफ दर्ज एक मामले में कॉलेज प्रिंसिपल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी (प्रतिनिधि फोटो: रॉयटर्स / फाइल)
कॉलेज के प्राचार्य इनामुर रहमान ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इंदौर में कॉलेज के पुस्तकालय में एक विवादित किताब रखने के आरोप में उनके और अन्य के खिलाफ दर्ज एक मामले में कॉलेज प्रिंसिपल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
कॉलेज के प्राचार्य इनामुर रहमान ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। “सामूहिक हिंसा और आपराधिक न्याय प्रणाली” नामक पुस्तक को राजकीय नवीन लॉ कॉलेज के पुस्तकालय में रखा गया था।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा: “अगले आदेश लंबित होने तक, प्राथमिकी के संबंध में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।”
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न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने भी मध्य प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया।
इस महीने की शुरुआत में, कॉलेज के एक एलएलएम छात्र और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के नेता लकी आदिवाल (28) ने विवादास्पद पुस्तक के लेखक, इसके प्रकाशक अमर लॉ पब्लिकेशन, रहमान और प्रोफेसर मिर्जा मोजीज बेग के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी। यह दावा किया गया है कि कानून के छात्रों को पढ़ाई जा रही किताब में हिंदू समुदाय और आरएसएस के खिलाफ सामग्री है।
राज्य के उच्च शिक्षा मामले की जांच के लिए विभाग ने सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।
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