संशोधित बीपीएससी अंकन योजना के अनुसार, सभी 150 प्रश्नों पर नकारात्मक अंकन लागू किया जाएगा (प्रतिनिधि छवि)
अधिसूचना बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर देखी जा सकती है। किए गए परिवर्तनों को देखते हुए बीपीएससी ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर से बढ़ाकर 30 दिसंबर कर दी है।
बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 68वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई) की अंकन योजना और परीक्षा पैटर्न में बदलाव की सूचना दी है। अधिसूचना बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर देखी जा सकती है। किए गए परिवर्तनों के मद्देनजर, बीपीएससी ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर से बढ़ाकर 30 दिसंबर कर दी है। उम्मीदवारों को अपने आवेदन में कोई भी सुधार करने और आवेदन शुल्क का भुगतान 10 जनवरी तक करने की अनुमति होगी।
नोटिस के अनुसार, सभी 150 प्रश्नों पर निगेटिव मार्किंग लागू होगी। हर सही प्रतिक्रिया के लिए एक अंक दिया जाएगा जबकि हर गलत प्रतिक्रिया के लिए एक चौथाई या 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। यदि उम्मीदवार एक प्रश्न के लिए दो उत्तर देता है तो कुल 0.25 अंक भी काटे जाएंगे। हालांकि, कोई प्रतिक्रिया नहीं देने के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं है।
बीपीएससी मुख्य परीक्षा में चार सब्जेक्टिव टाइप पेपर और एक एमसीक्यू आधारित पेपर आयोजित करेगा। व्यक्तिपरक पेपर में सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन पेपर- I, सामान्य अध्ययन पेपर- II और निबंध लेखन शामिल हैं। परीक्षा लिखने के लिए उम्मीदवारों को तीन-तीन घंटे का समय मिलेगा।
अधिसूचना के अनुसार, इसे उत्तीर्ण करने के लिए उम्मीदवारों को सामान्य हिंदी परीक्षा में कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा, उम्मीदवारों को वैकल्पिक विषय वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर में न्यूनतम अर्हक अंक भी सुरक्षित करने होंगे।
मुख्य कट-ऑफ की गणना सामान्य अध्ययन पेपर-I, सामान्य अध्ययन पेपर-II और निबंध लेखन परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी।
इस बीच, राज्य सरकार के सेवक अब बीपीएससी और बीएसएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सकेंगे अधिकतम पांच बारएस उनकी पूरी सेवा अवधि में। पहले प्रतियोगी परीक्षा में अधिकतम तीन बार बैठने का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। इसी तरह बिहार सरकार के सेवकों को प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए नियमित नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पूर्व की भांति पांच वर्ष की छूट मिलती रहेगी.
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